Arnab Goswami Case LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का कहना है कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला देश की सबसे अदालत में जा पहुंचा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून का पालन नहीं करते हैं और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो कौन करेगा? यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति को टारगेट करता है, तो एक मजबूत संदेश देने आवश्यकता है… हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। अर्णब की ओर से वरिष्ट वकील हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं