लांजी आरक्षी केन्द्र क्वाटर परिसर में निवासरत आरक्षक साली पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले महाराष्ट्र नागपुर के थाना कल्मेश्वर अंतर्गत सोनवा नगर निवासी 38 वर्षीय आरोपी जीजा दिनेश पिता गंगाराम वानेकर को बालाघाट न्यायालय के माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की विद्वान अदालत ने धारा 307 के एक मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक एम.एम. द्धिवेदी ने पैरवी की थी।
मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान लोक अभियोजक एम.एम. द्धिवेदी ने बताया कि पति दिनेश वानेकर से विवाद के चलते, पत्नी सुषमा वानेकर अपनी बेटी के साथ, लांजी थाना में पदस्थ और आरक्षी केन्द्र परिसर में निवासरत अपनी बहन सरिता चापेकर के यहां गई थी। घटना की पूर्व रात्रि 13 अक्टूबर को आरोपी दिनेश वानेकर लांजी आया था। जहां उसका पत्नी के साथ रात्रि में विवाद होने पर नाराज दिनेश वानेकर ने बीज बचाओ के लिए आई अपनी साली पर 14 अक्टूबर 2018 की सुबह चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके बाद घायल आरक्षक सरिता को तत्काल ही उपचार मिलने से उसकी जान बच गई थी। इस मामले मंे पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जहां मामले में तथ्यात्मक साक्ष्य, पीड़िता और प्रत्यक्षदर्शी पत्नी की गवाही और अभियोजन के तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा और अर्थदंड से दंडित करने और अर्थदंड की राशि बतौर क्षतिपूर्तित स्वरूप 5 हजार रूपये आहत सरिता को दिये जाने के आदेश दिया है।