उच्चतम न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण की लगातार सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को हुई सुनवाई में नौकरी में सामान्य और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, क्रीमीलेयर और प्रशासनिक दक्षता पर बहस चली।
न्यायालय ने साफ कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के अलग-अलग प्रकरणों में युगल पीठ ही फैसला देगी। यह कोर्ट एम नागराज और जरनैल सिंह के प्रकरणों में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को लेकर भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करेगी। प्रकरण में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय हुई है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2016 को ‘मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002″ खारिज किया है। इसके बाद से प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। बताया जाता है कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की पीठ शेष सभी प्रकरणों में सुनवाई पूरी कर सकती है
राजेश चावला बनाए गए चंबल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। चंबल जोन में रिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर सरकार ने गुरुवार को राजेश चावला की पदस्थापना कर दी। 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी चावला फिलहाल भोपाल के भौंरी में स्थित मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में संचालक पदस्थ हैं। गृह विभाग ने गुरुवार को देर शाम चावला की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए।
मिथलेश आपदा आपातकालीन मोचन बल में पदस्थापित
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। उप पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश शुक्ला को राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। वे अभी पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण पदस्थ थे। गृह विभाग ने देर शाम शुक्ला की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए।










































