किरनापुर राजस्व अनुविभाग अंतर्गत एक प्रार्थी के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दिये गये अविवादित नामांतरण प्रकरण का समय-सीमा पर निराकरण नहीं करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने एसडीएम निकिता मंडलोई पर 2000 हजार रूपये और तहसीलदार प्रीतिरानी चौरसिया पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बताए कि खारा निवासी गणेश पारधी द्वारा तहसीलदार न्यायालय किरनापुर में 29 जून 2020 को लोकसेवा गारंटी अधिनियम की सेवा के तहत अविवादित नामांतरण का ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे 30 कार्यदिवस की समय-सीमा में नामांतरण किया जाना था, किन्तु 30 कार्य दिवस के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया।