किरायेदारों की जानकारी छिपाने वाले मकान मालिकों पर एफआईआर

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बालाघाट(पदमेश न्यूज़)
बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने बालाघाट व सम्पूर्ण बालाघाट अनुभाग में धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। दो दिन पहले आदेश जारी हुये है जिसपर पुलिस द्वारा अमल किया जा रहा है और शहर में कहां-कितने किरायेदार रह रहे है इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है। आदेशों में है कि बाहर से आने वाले मुसाफिर अस्थाई नागरिक जो व्यापार एवं नौकरी तथा अन्य कार्यो से नगरीय क्षेत्र में आकर रह रहे है उन्हें मुसाफिरनामा दर्ज कराया जाना जरूरी है। कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि शहर के ताज नगर एवं गौस नगर में ऐसे किरायेदार रह रहे है लेकिन मकान मालिकों ने उनकी मुसाफिरी दर्ज नहीं कराई है जिसपर पड़ताल किये जाने पर सत्यता पाई गई और दो मकान मालिकों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है।

ताज नगर और गौसनगर में की गई कार्यवाही
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को प्रधान आरक्षक एक आरक्षक के साथ बीट पर रवाना हुये तो कोतवाली थाना प्रभारी ने सूचना अनुसार किरायेदार एवं बाहरी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने कहा गया था। इसे लेकर मुखबीर तंत्र सक्रिय किया गया तो जानकारी लगी कि ताज नगर में एक दो मंजिल के मकान में काफी संख्या में किरायेदार रह रहे है। बताया गया कि मकान मालिक ने थाने में इसकी सूचना नहीं दी है। पुलिस ने जब मकान में पहुंचकर जानकारी ली तो पता चला कि पिछले दो माह से यह किरायेदार रह रहे है जिसमें वसीम पिता निजामुद्दीन, चांद बाबू पिता निजामुद्दीन निवासी ग्राम भभोरा थाना ओरई जिला भदोई होना पाया गया। जिसपर मकान मालिक जावेद खान पिता अब्दुल अलीम से पूछताछ की गई और उक्त किरायेदारों के संबंध में कोतवाली में मुसाफिरी दर्ज कराये जाने को लेकर पूछा गया तो उसने इंकार किया। जिसपर एसडीएम बालाघाट के आदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा किरायेदारों की जानकारी छिपाये जाने पर आरोपी जावेद खान के विरूद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
उसी प्रकार इसी तरह के अन्य मामले में वार्ड क्रं. 9 गौस नगर बालाघाट के एक मकान में काफी संख्या में किरायेदार रहने की सूचना मिली थी पुलिस ने पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि पिछले आठ से दस माह से किराये से मकान में रह रहे है किरायेदारों का नाम प्रमोद केवट पहाडग़ांव जिला कोच उत्तरप्रदेश, जीतू जाटव जालौन उत्तरप्रदेश होना बताया गया जो सतीश साहू निवासी गौस नगर के मकान में रह रहे थे। यहां भी मकान मलिक ने पुलिस में किरायेदारों से संबंधित कोई सूचना नहीं दी थी। इसलिए आदेशों का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है आदेश
आपको बताये कि बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मकआदेश जारी किए है। जिसमें कहा गया है कि नगरीय क्षेत्र एवं अनुभाग अंतर्गत आमजन/मकान मालिकध्धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति द्वारा बालाघाट जिले की किसी भी तहसील अथवा बालाघाट जिले के बाहर से आने वाले मुसाफिर अस्थाई नागरिक जो व्यापार/नौकरी एवं अन्य कार्यों से अनुभाग/नगरीय क्षेत्र में आकर बिना संबंधित थाने मे मुसाफिरनामा मुसाफिरी दर्ज कराये निवास कर रहे एवं जिसकी जानकारी संबंधित मकान मालिक-धार्मिक स्थलो के प्रबंधको द्वारा भी प्रशासन को नहीं दी जाती है। इसी को लेकर कोतवाली पुलिस ने शहर में किरायेदारों की जानकारी जुटानी प्रारंभ कर दी है जिसमें ऐसे मकान मालिक निकलकर सामने आ रहे है जिन्होंने पुलिस में किरायेदारों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। इन के विरूद्ध बीएनएस की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।

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