चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होने के बाद सडक़ों पर दौड़े चौपहिया वाहन

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भारत सरकार के द्वारा बनाये गये हिट एंड रन कानून के विरोध में नये वर्ष के पहले दिन १ जनवरी से बस, ट्रक एवं चौपहिया वाहनों के चालकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी जो दुसरे दिन २ जनवरी को भी रही और इस हड़ताल के चलते चौपहियों वाहनों के पहिये थम गये थे जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ था। वहीं २ जनवरी को केन्द्र सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई जिसमें कहा गया कि नया कानून अभी लागू नही हुआ है इसलिए हड़ताल वापस ले। जिसके बाद चालकों के द्वारा सरकार से मिले आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है और सरकार को चेतावनी दी है कि हिट एंड रन कानून लागू होगी तो पुन: आंदोलन किया जायेगा। ट्रक-बस चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होने के बाद देश, प्रदेश, जिले सहित लालबर्रा मुख्यालय में भी दो दिनों से बस, ट्रकों एवं अन्य चौपहिया वाहनों के थमे पहिये शुरू हो चुके है। ३ जनवरी से बस, ट्रक एवं अन्य चौपहिया वाहन सडक़ों में दौडऩे लगी है जिससे दो दिनों से जो जनजीवन प्रभावित हुआ था वह जन जीवन फिर सामान्य नजर आया और लालबर्रा बस स्टैण्ड से बुधवार की सुबह से सडक़ों में यात्री बसें चला प्रारंभ हो गई है। वहीं बस, ट्रक चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होने की जानकारी लगने के बाद क्षेत्रीयजन लालबर्रा बस स्टैण्ड पहुंचे और बसों के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। साथ ही दो दिनों से चालकों की हड़ताल के चलते बस नही चलने के कारण लोगों के बहुत से कार्य प्रभावित हुए थे वह पुन: प्रारंभ हो चुकी है। वहीं बस, ट्रक चालकों का कहना है कि केन्द्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लागू करने वाली थी और इस कानून से अगर चौपहिया वाहन चालक से दुर्घटनाकारित हो जाता है तो उसे १० साल की सजा एवं १० लाख रूपये का जुर्माना लगने वाला था इसलिए पुरे देश में १ जनवरी से ट्रक, बस एवं अन्य चौपहिया वाहन चालकों के द्वारा नया कानून को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी और हड़ताल के दुसरे दिन सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी नया कानून लागू नही किया जायेगा इसलिए हड़ताल स्थगित की गई है, अगर सरकार नया कानून लागू करती है तो पुन: विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जायेगा जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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