सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार तंबाकू उत्पादों पर अब और भी कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाएगी। अब सिगरेट के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। एक खबर के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा। गौरतलब है कि किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को 7 साल तक की कैद और एक लाख रुप, तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत हो जाती है। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस :दिन तंबाकू के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है।










































