दहेज प्रताड़ना का मामला,महिला के पति ससुर जेठ जेठानी को पांच -पांच हजार का अर्थदंड !

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विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सवाना खान की अदालत ने रेखा ठाकरे को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट करने के आरोप में उसके पति, ससुर, जेठ और जेठानी भुमेश्वरी ठाकरे सभी ग्राम सकरी थाना चांगोटोला निवासी को पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किये तथा अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 1 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने के आदेश पारित किए हैं।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने जानकारी देते बताएं कि 24 मई 2013 को फरियादी रेखा ठाकरे की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्राम सकरी के रामाराव ठाकरे के साथ हुई थी।

शादी में रेखा ठाकरे को दहेज में 30000 रुपए मिले थे। शादी के बाद रेखा ठाकरे को उसके पति रामाराव ठाकरे और ससुराल वालों ने 1 वर्ष तक ठीक से रखें । उसके बाद रेखा ठाकरे को उसका पति रामाराव ठाकरे, ससुर दोहाराम ठाकरे, जेठानी भूमेश्वरी ठाकरे, जेठ रविंद्र ठाकरे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उससे शादी में जो दहेज में जो पैसा मिला था उसे अपने मां बाप के घर से लेकर आने कहने लगे।

सन 2014 में रेखा को दहेज की मांग को लेकर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

रेखा ठाकरे द्वारा की गई रिपोर्ट पर चांगोटोला पुलिस थाना में रेखा ठाकरे के ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया।

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