नए कृषि कानून से होशंगाबाद जिले में किसानों को 24 घंटे के अंदर मिला न्याय

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किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्चून राईस लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान नहीं खरीदी जाने के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। नए कृषि कानून किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है। जिससे किसानों को 24 घंटे में न्याय दिलवाया गया। एसडीएम पिपरिया नितिन टाले ने बताया कि कृषकों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदी के अनुबंध दिनांक 3 जून 2020 के बावजूद फॉर्चून राईस लिमिटेड कंपनी द्वारा दिनांक 9 दिसंबर को मंडी में उच्च विक्रय मूल्य होने पर धान नहीं खरीदी गई। उक्त प्रकरण में दिनांक 10 दिसंबर को ग्राम भौखेडी के कृषक पुष्पराज पटेल एवं ब्रजेश पटेल द्वारा एसडीएम नितिन टाले को शिकायत की गई। कृषकों ने चर्चा में बताया कि फॉर्चून राईस लिमिटेड दिल्ली द्वारा दिनांक 3 जून 2020 को उच्चतम बाजार मूल्य पर धान खरीदी का अनुबंध किया था, कंपनी द्वारा लगातार अनुबंध अनुसार खरीदी की जाती रही किंतु 3000 प्रति क्विंटल धान के भाव होने पर कंपनी के कर्मचारियों ने खरीदी बंद कर फोन बंद कर लिए।

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