नकली खाद के मामले में 8 जमानत याचिका खारिज

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प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने नकली खाद के मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों में से सात आरोपियों के अलावा नकली खाद के मामले में छत्तीसगढ़ के खाद व्यापारी दलवीर सिंह राजपूत के द्वारा भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई जिसमे 3 अगस्त को सुनवाई कर उक्त सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को नकली खाद बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया था जिसमें अमानक खाद और सुपर फास्फेट को शासन के इफको ब्रांड के डीएपी की जाली बोरियों में भरकर बाजार में महंगे दामों में बेचे का गोरखधंधा संचालित किया जा रहा था। जिसमें कृषि विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए दो स्थानों पर बड़ी संख्या में शासन के इफको ब्रांड के डीएपी की जाली बोरिया एवं अमानक खाद को जप्त किया गया था। जिसमें वारासिवनी बालाघाट ही नहीं जबलपुर धार कटनी रतलाम सिवनी से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इस प्रकार इसमें करीब 12 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसमें न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। जिसमें अलग अलग तिथि पर मुनेश्वर चौहान पिता पृथ्वीराज चौहान जाति पवार उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड न 02 कोस्ते वारासिवनी, दीक्षांत जैतवार पिता तेजनंद जाति पवार उम्र 24 वर्ष निवासी सिर्रा थाना वारासिवनी, रमेश अजीत पिता नारायण जाति गढेवाल उम्र 54 वर्ष निवासी सिर्राटोला थानेगांव थाना वारासिवनी, विनय बिसेन पिता ओमप्रकाश बिसेन जाति पवार उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम अगासी थाना कटंगी, प्रवीण जैन पिता अवीरचंद जैन जाति जैन उम्र 58 वर्ष सिविल लाईन कटनी, विपिन बैरागी निवासी पीतमपुर धार, सुदर्शन मालवी निवासी रतलाम, निवासी के लिए जमानत लगाई गई थी जिसे 2 अगस्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ठाकुर के द्वारा खारिज कर दी गई। वहीं इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी जो पुलिस के चंगुल से बाहर है वह परमलकसा राजनांदगांव निवासी दलवीर सिंह राजपूत जो कविता बायोटेक फर्टिलाइजर का संचालक है जिसने उक्त नकली खाद के मामले का उल्लेख करते हुए अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका लगाई थी। जिस पर प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर के द्वारा 3 अगस्त को सुनवाई करते हुए उक्त अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी गयी। इस प्रकार न्यायालय के द्वारा नकली खाद के मामले में लगी आठ जमानत याचिका को 2 दिन में खारिज किया गया है।

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