नाबालिग का बलात्कार करने वाले आरोपी मदनलाल को आजीवन कारावास

0

वारासिवनी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमति कविता इवनाती लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की अदालत के द्वारा नाबालिक का बलात्कार करने वाले आरोपी मदनलाल मानेश्वर को आजीवन कारावास एवं 1200 रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मई 2022 को पीड़ित नाबालिक ने अपने माता-पिता के साथ थाना वारासिवनी जाकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि वह कक्षा आठवी में पढ़ती है। 22 मई 2022 को उसके मम्मी-पापा मिस्त्री के काम पर गए थे वह घर पर अकेली थी दोपहर करीब 12 बजे अभियुक्त मदन पीछे के दरवाजे से उसके घर में घुसा और उससे पानी मांगा उसने पानी नहीं दी तो उसने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारा और जमीन में लेटाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके मम्मी-पापा घर पर आए तो उसने घटना की जानकारी उसके मम्मी-पापा को दी, उसके बाद उसने उसके मम्मी पापा के साथ थाना जाकर रिपोर्ट लेख कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना वारासिवनी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 184 / 2022 धारा 376 (3), 450 भादवि एवं धारा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना वारासिवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय के पास को एक विशेष न्यायालय में विचार अधीन था जिसमें विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती की अदालत में आरोपी मदनलाल पिता संतुलाल मानेश्वर उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 शीतला माता मंदिर के पास वारासिवनी का अपराध सिद्ध होने पर उसे धारा 450 भादवि में 05 वर्ष का कठिन कारावास एवं दो सौ रूपए का अर्थदंड एवं धारा 376 (3) भादवि, धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वही अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here