पिकअप वाहन धोखाधड़ी करके बिक्री करने का आरोप

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पिकअप वाहन को धोखाधड़ी से बेचकर रुपयों की अफरा-तफरी करने के आरोप में किरनापुर पुलिस ने महेंद्र वार्ड नंबर 2 वारासिवनी निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू किए। किरनापुर पुलिस ने यह अपराध ब्रह्मानंद कावरे 25 वर्ष ग्राम टीमकीटोला निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रह्मानंद कावरे ने यह पिकअप 23 जुलाई 2020 को महेश चौधरी निवासी लोड़ामा नेवरवाही निवासी के पास से 2 लाख 20 हजार रुपये में खरीदा था।
जिसकी आरसी बुक दी गई थी। जिसमें सुदेश कुमार जैन पिता यू सी जैन निवासी स्टेडियम रोड वार्ड नंबर 39 गांधीनगर जिला राजनांदगांव निवासी के नाम से आरटीओ कार्यालय राजनांदगांव में रजिस्टर्ड है।

ब्रह्मानंद कावरे ने इस पिकअप को 1 साल तक चलाया था। 17 मार्च को महेंद्र बिसेन में अपने दोस्त राहुल भगत से गाड़ी को 1 लाख 70 हजार में बिकवाने की बात कही और महेंद्र बिसेन इस गाड़ी को अपने साथ वारासिवनी लेकर आ गया था और इसके बाद ब्रह्मानंद ने जब महेंद्र बिसेन को फोन करके गाड़ी के संबंध में पूछते रहा तो वह अभी ग्राहक नहीं आए हैं कहकर टालते रहा ।

ब्रह्मानंद कावरे के पता करने पर उसे मालूम हुआ कि उसके स्वामित्व की पिकअप लक्ष्मीकांत अवस्थी ग्राम पोंनार तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में है।

तब ब्रह्मानंद कावरे अपने दोस्तों के साथ पोनार में जाकर देखे तो उनका पिकअप वाहन लक्ष्मीकांत अवस्थी निवासी पोनार के घर में खड़ा था। ब्रह्मानंद ने उनसे बोला कि यह वाहन मेरा है। लक्ष्मीकांत अवस्थी ने उसे बताया कि महेंद्र बिसेन वारासिवनी निवासी से इस वाहन को 80 हजार रुपये में खरीदा हूं।

किरनापुर पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक शिवलाल परते ने ब्रह्मानंद कावरे द्वारा की गई रिपोर्ट पर महेंद्र बिसेन बिसेन वार्ड नं 2 वारासिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 420 406 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

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