बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लडक़ी के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी अंकित पिता महेत लाल पटले 24 वर्ष ग्राम बीजापुरी थाना चांगोटोला निवासी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए ।विद्वान अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 5000 रुपये अभियोक्त्रि को अपील अवधि पश्चात देने के आदेश दिए हैं। वहीं विद्वान अदालत ने पीडि़ता को 600000 रुपये की प्रतिकर राशि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने आदेश पारित किए हैं । जिला लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि घटना वर्ष 2014 की है। अनुसूचित जनजाति की नाबालिग लडक़ी आरोपी के घर में मजदूरी का काम करने जाती थी। तब आरोपी अंकित पटले ने इस लडक़ी से शादी करूंगा कह कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । आरोपी अंकित पटले सन 2014 से 2017 तक इस नाबालिग लडक़ी के साथ निरंतर बलात्कार करता रहा ।आरोपी अंकित पटेल के द्वारा बलात्कार करने पर पीडि़ता यह लडक़ी गर्भवती हो गई थी।जिसने 23 फरवरी 2017 को पुत्री को जन्म दिया। पीड़िता लडक़ी ने गर्भवती होने की संबंध में आरोपी अंकित पटले को बताई थी। तब उसने कहा था कि वह बच्चा रखने को तैयार है। आरोपी अंकित पटले ने पीडि़ता नाबालिग लडक़ी को गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताना कह कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जब पीडि़ता ने डिलीवरी के बाद आरोपी अंकित पतले को बताई की पुत्री पैदा हुई है। तब आरोपी अंकित पटेल ने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। पीडि़ता लडक़ी ने अपनी बड़ी मां को घटना के संबंध में बताई कि आरोपी अंकित पटले कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है मैं शादी क्यों करूं ।तब पीडि़ता ने आरोपी अंकित पटले के विरुद्ध पुलिस थाना चांगोटोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जहां पर आरोपी अंकित पटले बीजापुरी निवासी के विरुद्ध धारा 376(2)(जे)एन भादस और धारा 5 /6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और आरोपी अंकित पटले को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया था ।यह प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विद्वान अदालत में चला। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध के आधार पर आरोपी अंकित पटले को धारा 376(2)(जे)एन भादस और धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।