प्रदेश के नि:शक्तजन आयुक्त संदीप रजक द्वारा एडव्होकेसी बैठक लेकर जिले में सामाजिक न्या:य द्वारा योजनाओं के संचालन एवं दिव्यांगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शासकीय सहूलियतों का समीक्षा की । इसके पूर्व नि:शक्तजन आयुक्त ने डी.डी.आर.सी. का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया । उन्होंयने कलेक्टोुरेट बालाघाट के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली । बैठक में जिला कलेक्टयर दीपक आर्य, अपर कलेक्टटर शिव गोविन्दय मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री रजक नि:शक्त जनों से संबंधित योजनाओं के प्रचार-प्रसार की आवश्येकता प्रतिपादित की ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांबग अपने अधिकार से वंचित न हो पाये ।
उन्होंकने कहा कि सवारी बसों में दिव्यांगजनों को सहुलियतपूर्ण आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक बस में एक प्रवेश द्वार बाधा रहित बनाया जाए अथवा चलित बाधा रहित रैम्प बस स्टैंड पर उपलब्ध हो । ताकि दिव्यांगजन आसानी से सवारी बसों में प्रवेश अथवा निर्गम कर सके । उन्होंने कहा कि बस स्टेंड पर भी समुचित रैम्प की सुविधा उपलब्ध हो। सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगों के आने-जाने के लिए बाधा रहित सुविधा (रैम्प) का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कार्यालयों में भी दिव्यांगों के सहूलियत के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों। यथासंभव सभी कार्यालयों में व्हील चेयर भी मौजूद रहे । श्री रजक ने कहा कि सवारी बसों में शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट अनिवार्य रूप से दी जाए । उन्होंने कहा कि दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। सभी दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जाना सुनिश्चित किया जाए ।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी दिव्यांगों को प्राथमिकता से वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए। वैक्सीनेशन केन्द्रों पर जो दिव्यांग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, उनको टीकाकरण करवाने में कोई अड़चन न आए । श्री रजक ने सिनेमाघरों, बैंक, मॉल इत्यादि में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प की सुविधा होने की आवश्यकता जताई। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सहायता योजना एवं दिव्यांगों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं में पात्रों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लाभ, सहायता प्रदान की जाए । बैठक में अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
नि:शक्तजन आयुक्त ने कहा कि शासन की योजनाओं से लाभ मिलने से नि:शक्त।जनों का सम्मा:न बढ़ जाता है । जानकारी दी गई कि यदि दिव्यांलग से कोई सामान्यै विवाह करता है तो उसे दो लाख रूपये तथा दिव्यांग से दिव्यांग विवाह करता है तो उसे एक लाख रूपये की राशि शासन की योजना अंतर्गत दी जाती है । कुल 21 प्रकार की दिव्यां गताम होती है जिसमें तीन ब्लिड रिलेटेड होती है । सिविल सेवा परीक्षा निकालने पर 70 हजार रूपये प्रदान किया जाता है । दिव्यां गों को परेशान करने पर कड़ी कार्यवाही का भी प्रावधान है । बैठक के अंत में, नि:शक्तजन आयुक्त संदीप रजक द्वारा दिव्यांधग राकेश पन्द्रे जिनके दोनों हाथ न रहते भी सामान्या बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और दिव्यांग बालक तुषार कुम्हातरी जिसने अपने गांव को ओडीएफ कराने में सहयोग दिया है, को शाल और श्रीफल प्रदान कर सम्माानित किया ।