मसूरी यात्रा की है प्लानिंग? तो जानिए कोविड नियमों को लेकर महत्वपूर्ण बातें

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कोरोना वायारस के कारण देहरादून में कोविड कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब पर्यटकों को केवल सप्ताहांत पर मसूरी जाने की अनुमति होगी। वहीं 72 घंटे पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि होटलों और प्रतिष्ठानों में 15,000 से अधिक पर्यटकों को अनुमति नहीं दी जागी। सहस्त्रधारा, गुचुपानी और मसूरी में किसी भी शख्स को तालाब और नदियों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से एक हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें सोमवार को राज्य सरकार ने 21 सिंतबर की सुबह 6 बजे तक कोविड 19 कर्फ्यू को बढ़ा दिया है।

तीसरी लहर का डर

कोरोना महामारी की तीसरी लहर के डर से देहरादून जिले के अधिकारियों ने प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। डीएम आर.राजेश कुमार और एसएसपी जनमेजय खंडूरी ने मसूरी रोड सहित बाजार का निरीक्षण कर मास्क नहीं लगाने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राजेश कुमार ने कहा कि प्रशासन ने मसूरी के लिए एक एसओपी जारी की है। वह फैसला लिया है कि वीकेंड में 15 हजार से अधिक पर्यटकों को मसूरी नहीं आने दिया जाएगा।

सख्त कार्रवाई की जाएगी

डीएम कुमार ने कहा कि प्रशासन कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंतित है। देखा गया है कि कुछ दुकानदार पर्यटकों को बिना मास्क पहने की सामान दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानदारों की पहचान हुई है। जिन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है।

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