मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर फैसला टला, 15 साल पुराने केस में सुनाई जाना है सजा

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यूपी सरकार और वहां की पुलिस की सख्ती के आगे अतीक अहमद के पापों का साम्राज्य तबाह हो रहा है। वहीं अब बारी माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बसपा सांसद भाई अफजाल अंसारी की है। 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की कोर्ट का फैसला आना है। यह सुनवाई शनिवार को होना थी, जो जज के छुट्टी पर होने के कारण टल गई है। सजा का ऐलान होता है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है। जानिए क्या है पूरा मामलामुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में कैद है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हैं। दोनों पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्या कांड के साथ ही कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप था।गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में पिछली सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अगर सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है। इससे पहले एक अन्य केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है।

जानिए भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में

2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में हुई इस वारदात में कुल 7 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस जांच के बाद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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