मोटरसाइकिल चालक को एक वर्ष की सश्रम कारावास 7 हजार रुपये अर्थदंड

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विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की बैहर की अदालत ने मोटरसाइकिल की ठोकर से एक बालक की मौत होने के मामले में मोटरसाइकिल चालक संजय कटरे को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 7000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। विद्वान अदालत में इस आरोपी को धारा 304ए भादवि के तहत अपराध के आरोप में दोषी पाया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह द्वारा की गई थी।

अभियोजन के अनुसार यशवंत मोहने ग्राम बघोली निवासी की रिपोर्ट के अनुसार घटना दिन की सुबह 8:30 बजे यशवंत मोहने रोड तरफ हल्ले आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आया तो देखा कि होंडा शाइन का चालक परसवाड़ा तरफ से तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते आया और उसके भांजा हिमांशु को ठोस मार दिया ।जिससे हिमांशु रोड पर गिर गया था जिससे उसके सिर माथे पैर कमर में चोट आई थी। मोटरसाइकिल को संजय कटरे चरेगांव निवासी चला रहा था। हिमांशु को इलाज के लिए परसवाड़ा के अस्पताल लाया गया। जहा उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना परसवाड़ा में मर्ग जांच उपरांत मोटरसाइकिल चालक संजय कटरे ग्राम चरेगांव निवासी के विरुद्ध धारा 304 भादवि के तहत अपराध पंजीबद किया गया और इस अपराध में संजय कटरे को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान न्यायालय में पेश किया गया । विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दयाल सिंह सूर्यवंशी की अदालत में चलते इस मामले में विद्वान अदालत ने विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर तथा अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर आरोपी संजय कटरे को धारा 304 ए भादवि के तहत अपराध में दोषी पाते हुए उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास और 7000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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