नगर निगम 9 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) और जल कर अधिभार (सरचार्ज में शत प्रतिशत तक छूट देगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न शर्ताें पर छूट दी जाएगी।
– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50 हजार से अधिक होकर एक लाख तथा रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
इसी तरह बकाया जलकर के मामलों में भी निम्नानुसार छूट दी जाएगी।
– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10 हजार तक बकाया है उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।