बालाघाट माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान चैतन्य अनुभव चैबे, वारासिवनी की न्यायालय ने रेत का अवैध रूप से खनन कर रेत चोरी करने के आरोपी सोहनलाल पिता योगराज रहांगडाले ग्राम दीनी थाना रामपायली निवासी को धारा- 379 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में आरोपी को माह का कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया थाना रामपायली के सहायक उपनिरीक्षक मुरलीधर कटरे ने देहात भ्रमण के दौरान ग्राम दीनी में मुखबिर द्वारा सूचना सूचना प्राप्त होने पर वैनगंगा रेत घाट पहुंचे और उन्होने देखा कि एक पावर ट्रेक 434, जिसमें बिना नंबर की ट्राली में रेत भरी थी दो व्यक्ति फावडा, घमेला से ट्रेक्टर ट्राॅली में रेत भर रह थे, जिन्हे घेराबंदी कर पकड़े तथा नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति ने उसका नाम सोहनलाल राहंगडाले तथा दूसरे व्यक्ति ने राजेश मोहारे निवासी ग्राम दीनी का होना बताया। उक्त व्यक्तियों से रेत की राॅयल्टी मांगे जाने पर नहीं होना बताया गया। अभियुक्तगण का कृत्य खनिज रेत की चोरी करना पाये जाने से प्रकरण थाना रामपायली में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी सोहनलाल को दोषी पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई थी।










































