रेल्वे लोको पायलट और परिवार पर दहेज उत्पीडऩ का मामला दर्ज

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बालाघाट(पदमेश न्यूज़)। रेलवे विभाग में लोको पायलट के पद पर पदस्थ आदिल खान सहित परिवार के तीन अन्य सदस्यों पर आदिल खान की पत्नी ने दहेज उत्पीडऩ का मामला दर्ज कराया है पीडि़ता शबनम खान की शिकायत पर कोतवाली पुलिस बालाघाट ने उसके पति आदिल खान, ससुर रहीमुद्दीन पिता करीमुद्दीन खान, सास बतुलन पति रहीमुद्दीन खान, ननद आश्ना पिता रहीमुद्दीन खान के विरूध्द भादंवि की धारा 498 ए, 34 ए, 506 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के तहत मामला पंजीबध्द किया है। वहीं इस मामले में आरोपी आदिल खान ने पीडि़ता के भाई के साथ मारपीट की थी जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया लेकिन उसे जमानत मिल गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी आदिल खान और उनके परिजन आदिल की पत्नी शबनम खान को शादी के बाद से ही शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ता दे रहे थे। कुछ दिन पूर्व आरोपियों ने दहेज में कार की मांग के लिये दबाव बनाकर बातें मनवाना तथा जेवर चोरी कर महिला पर झूठे आरोप लगाकर मायके से ले जाने से इंकार कर दिया। पीडि़त पत्नी ने थाना कोतवाली बालाघाट में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है जिसपर पुलिस ने रेल्वे में लोको पायलट आरोपी पति एवं उसके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।
कार और बाइक की माँग पूरी होते ही आरोपियो΄ का बढा लालच
थाना कोतवाली पहुंचकर पीडि़ता शबनम खान ने शिकायत में बताया है कि उसका विवाह वार्ड नं. 11 श्रीवास्तव गली बालाघाट निवासी आदिल खान पिता रहिमुद्दीन खान के साथ धार्मिक रीतीरिवाज के अनुसार 31 अक्टूबर वर्ष 2016 को हुआ था। विवाह के बाद से ही पति आदिल द्वारा अपनी पत्नी पर दहेज के लिये दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया था। रेल्वे में लोकोपायलट पद पर होने के बावजूद भी उसके द्वारा अपने ससुरालजनों पर दहेज के तौर पर कार एवं बाईक खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। पुत्री की खुशी की खातिर उन्होंने यह मांग पूरी भी कर दी और लाखों रूपये खर्च कर कार एवं एक बाईक भी खरीदकर दे दी गई। लेकिन दहेज के प्रति यह लालच शांत नहीं हो सका। यही नहीं इसके बाद पति सहित ससुराल वाले पीडि़ता को शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩाएं देते रहे। इस दौरान पीडि़ता गर्भवती थी और उसने पुत्री को जन्म दिया लेकिन ससुरालजनों में कोई खुशी नहीं थी। शिकायत में बताया गया कि पीडि़ता पर जेवरात चोरी का आरोप लगाया गया और उसे मायके से लेकर जाने में अनाकानी करते रहे। जेवरात की बात पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। पति एवं सुसरालजनों की इस प्रताडऩा से तंग आकर पीडि़ता ने कोतवाली थाने पहुंचकर पति सहित अन्य परिजनों की शिकायत की है।

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