लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा UCC, लिव-इन रिलेशन का भी डिक्लेरेशन देना होगा

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यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। नियम बना लिए गए हैं। किसी भी वक्त अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में CAA कानून लागू हो जाएगा।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था।

देश का एक धड़ा इसके खिलाफ है। दिल्ली में कई दिनों तक प्रदर्शन भी हुआ था। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून एक खास तबके की नागरिकता छीनने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में साफ कर चुके हैं कि यह कानून किसी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए लाया गया है।

पिछले दिनों बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता।

CAA के तहत किनको दी जाएगी नागरिकता

नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्गों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है।

ऑनलाइन शुरू होगी प्रक्रिया

नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता का आदेश जारी कर देगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में जिला अधिकारियों की भूमिका सीमित होगी और नागरिकता देने में तेजी आएगी।

UCC लागू होने के बाद होंगे ये बड़े बदलाव

  • देश के हर नागरिक के बीच समान अधिकार होंगे।

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