विद्युत वितरण कम्पनी और म.प्र.ऊर्जा विभाग मानव अधिकार आयोग को भ्रामक जानकारी देकर कर रही गुमराह – किशोर समरीते

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बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बिजली एवं दूर संचार की महत्ती आवश्यकता है। पुरे जिले के ग्रामीण अंचलों में बिजली का बूरा हाल है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने कहा कि पुरे जिले के ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे बिजली नही मिल पा रही है। बिजली कम्पनियां सरकार एवं जनता दोनो को धोखा दे रही है। इस संबंध में पूर्व विधायक किशोर समरीते के द्वारा सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों को एवं मानव अधिकार आयोग को (क्योकि यह मानव अधिकार से जुड़ा मामला है) पत्र लिखा था। जिस पर विद्युत वितरण कम्पनी एवं म.प्र.सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा भ्रामक जानकारी देने की बात कहते हुये मानव अधिकार आयोग को गुमराह किये जाने का आरोप लगाया है एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश शासन से गलत प्रतिवेदन देने वाले म.प्र.सरकार के ऊर्जा सचिव , मुख्य महाप्रबंधक संचालन एवं संधारण को निलंबित किये जाने की मांग की है।  इस संबंध में पूर्व विधायक किशोर समरीते की शिकायत पर नीरज अग्रवाल विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा रजिस्ट्रार (लॉ.) म.प्र.मानव अधिकार आयोग को प्रस्तुत संदॢभत पत्र की छायाप्रति प्रेस को उपलब्ध कराते हुये उनके द्वारा क्षेत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये की गई शिकायत एवं ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से अवगत कराया जो इस प्रकार है। आयोग के सदर्भित पत्र दिनांक 24.02 2021 द्वारा विषयांतर्गत प्रकरण का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लिमिटेड , जबलपुर को समुचित स्तर से जांच करवाकर, तत्सबध मे जाच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था । म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , जबलपुर के पत्र दिनांक 29.06.2021 द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में जांच प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। कंपनी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का सार निम्नानुसार है – (1) पूर्व विधायक  किशोर समरीते द्वारा दिनांक 29.01.2021 को प्रेषित शिकायत में लांजी के देवरबेली ग्राम पंचायत के ग्राम सायर टेमनी, संदूका, बरगुडा, सतोना, चिलकोना, सीतापाल में बिजली के खंभे खड़े होने परंतु बिजली न होने बावत् लेख किया है। उक्त शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता (संचा . / संधा), बालाघाट के द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया है कि उक्त समस्त ग्रामों में सतत् विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु लाईने सघन वनो एवं दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, जिसके कारण आंधी – तूफान और बारिश की स्थिति में वृक्षो की टहनियाँ लाईनों के संपर्क में आने के कारण कभी – कभी विद्युत व्यवधान होता है, जिसका यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र सुधार कार्य कर विद्युत प्रदाय बहाल कर दिया जाता है। कई जगह विद्युत लाईन पुरानी होने के कारण उनमें फाल्ट की स्थिति निर्मित होती है, जिसे सुधार कार्य कर विद्युत प्रवाह बहाल कर दिया जाता है। चूंकि उपरोक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु केबल पुरानी है एवं वन क्षेत्र से गुजरती है इसीलिए केबल की जगह तार खीचने हेतु वन मण्डल अधिकारी, बालाघाट को अधीक्षण अभियता (सचा. / संघा.), बालाघाट ने अपने पत्र क्रमाक 1981 दिनांक 27.03.2021 से अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् नया तार खींचने की कार्यवाही शीघ की जावेगी ।  (2)इसी तरह दिनाक 29.01.2021 की शिकायत में लांजी, भानेगांव, कारंजा एवं डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाले 33/11 के.व्ही, सब – स्टेशन तथा बेनगाव से 01.01.2016 से 06.01.2021 तक विद्युत कटौती की जांच बावत् भी शिकायत की गई है। उक्त क्षेत्रो में शिकायत में वर्णित समयावधि में प्राकृतिक आपदा के कारण आने वाले विद्युत अवरोधों के अलावा किसी भी तरह की विद्युत कटौती नहीं की गई है। क्षेत्र में हुई विद्युत अवरोधों की जानकारी प्रतिवेदन से संलग्न प्रपत्र – अ में दर्शाय अनुसार है। शिकायत मे उकवा, बिरसा, लमता, परसवाड़ा एवं गढ़ी वितरण केन्द्रों से की जा रही विद्युत कटौती की जांच नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही बालाघाट, वारासिवनी. बैहर, लालबर्रा, परसवाडा, खैरलांजी एवं कटंगी मुख्यालय में विद्युत कटौती संबंधित भी लेख किया गया है। इस बावत् जांच करने पर यह पाया गया है कि उकवा, बिरसा, लमता, परसवाड़ा एवं गढ़ी वितरण केन्द्रों तथा बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लालबर्रा, परसवाड़ा, खैरलांजी एवं कटंगी मुख्यालय में किसी भी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियों के अनुरूप लाईनों के रखरखाव हेतु विद्युत प्रदाय यदाकदा प्रभावित होता है, जिसे यथा संभव जल्दी बहाल कर दिया जाता है।

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