मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आर.के.वाणी के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव श्री अरविंद कुमार जैन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई के निर्देशन में मंगलवार को ग्राम कालूहेड़ा में पैरालीगल वॉलेंटियर सुश्री रचना शर्मा द्वारा ग्रामीणों एवं जनसामान्य के लिये विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
पैरालीगल वॉलेंटियर द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि धुम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह जानते हुए भी लोगों के लिए इस लत से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। धुम्रपान से फेफडे़ खराब होते ही हैं, लेकिन यह दिमागी सेहत को भी खराब कर सकता है। हाल में हुए शोध में खुलासा हुआ है कि बीड़ी या सिगरेट पीना मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। उपस्थित माताओं को समझाया गया कि हमारे आसपास रहने वाले जनमानस व छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। समाज का मार्गदर्शन करना सभी का दायित्व है व पुनित कार्य है। इसमें सभी का सहयोग होना अतिआवश्यक है। ग्रामीण अंचल में विशेषकर महिलाओं में तम्बाकू को सूंघने का प्रचलन व्याप्त है। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को महिलाओं एवं बच्चों को समझायें। साथ में यह भी परामर्श दिया गया कि अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं/अपराधों के प्रति सजग व जागरुक रहें और अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज उठायें। तभी हम एक अच्छे सभ्य समाज की संकल्पना कर सकते हैं यदि समाज में जागरुकता नहीं होगी तो अपराध व्याप्त होंगे।
इसी प्रकार पीएलवी श्रीमती पिंकी यादव व सुश्री दीपमाला सिसोदिया द्वारा माणक चौक, भैरवगढ़ उज्जैन में भी तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाकर लोगों को तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य हानि एवं तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, बालिकाओं के अधिकार, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, पॉक्सो एक्ट 2012, साईबर क्राईम, गुड टच बैड टच, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ते अपराध एवं रोकथाम, मध्यस्थता, समझौते एवं वाद समाप्ति संबंधी कानूनी सहायता का महत्व बताया।