हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं, पढ़िए कर्नाटक HC के फैसले पर किसने क्या कहा

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हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कॉलेज की लड़कियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने, आंदोलन, विरोध या समारोह पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

इस जिलों में बढ़ा दी है सख्ती

कलबुर्गी में हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा बेलगाम और चिक्काबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया है।

9 फरवरी को गठित की थी पूर्ण पीठ

आपको बता दें कि उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है।

ये है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच हिजाब का मामला गरमा गया था। 1 जनवरी को उडुपी के कर्नाटक के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब PFI संगठन से जुड़ी 6 छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था। इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों में पहुंच चुका है।

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