उच्चतम न्यायालय की संयुक्त खंडपीठ के न्यायमूर्ति एआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अडानी पोर्ट की सार्वजनिक बोलियों पर लगी रोक को हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनामिक जोन (एपीएसईजेड) को बड़ी राहत मिल गई है। अब यह कंपनी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी सभी टेंडरों में हिस्सा ले सकती है। अभी तक सरकारी बंदरगाह की परीयोजनाओं के टेंडर लेने पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी।
उल्लेखनीय है, अदाणी पोर्ट्स को नई मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन की बोली के लिए अपात्र करार दिया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विशाखापट्टनम पोर्ट क्लॉज को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता अडानी के ऊपर लगी रोक को हटाते हुए सार्वजनिक निकायों के टेंडर में हिस्सा लेने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।