उत्तर प्रदेश के चर्चित कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में सजा काट रहे प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सर्वोच्च अदालत ने दोनों की समय पूर्व रिहाई के जेल प्रशासन के फैसले को बहाल रखा है। मधुमिता के परिवार ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
बता दें, मामले में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अच्छे कारण के हवाला देते हुए दोनों को जल्द रिहाई का फैसला लिया गया है।अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि अभी गोरखपुर जेल में बंद हैं। कारागार विभाग ने दोनों की दया याचिका को स्वीकार कर अच्छे आचरण के चलते शेष सजा को माफ कर समय पूर्व रिहाई का आदेश जारी कर दिया है।