वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रमरमा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उठा पाठक तेज हो गई है। जहां पर मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में सरपंच के कार्यों को लेकर पंचायत बॉडी में असंतोष व्याप्त है। जिनके द्वारा सरपंच को पद से हटाने के लिए कवायत की जा रही है। इस परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विहित प्राधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत के पंचों की परेड़ के बाद एक नया आदेश जारी किया हैं। यह आदेश ग्राम पंचायत भवन में समस्त पंचायत बॉडी के सामने अविश्वास को लेकर रमरमा में चर्चा एवं सम्मिलन कार्यक्रम २ जून को आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके लिए नायब तहसीलदार मंजुला महोबिया पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
सरपंच पुत्र के इशारों पर पंचायत का संचालन कर मनमानी करती है सरपंच
ग्राम पंचायत रमरमा के पंचों के द्वारा सरपंच श्रीमती इमलाबाई बिसेन के द्वारा पंचायत संचालन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जिसमें पंचों के द्वारा लिखित में शपथ पत्र एवं प्रारूप पत्र देकर आरोप लगाए गए हैं कि सरपंच के द्वारा ग्राम विकास की शासकीय राशि की अफ रा तफ री कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत में मीटिंग करने के बाद एक तरफ कार्यवाही की जाती है पंचों को विश्वास में नहीं लिया जाता है और ना ही हमारे द्वारा बताए गए कार्यों को करवाया जाता है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हुए अपने पुत्र के इशारों पर पंचायत का संचालन कर मनमानी करती हुए पंचों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तथा पंचों को धमकी देते रहते हैं। जिससे आक्रोशित पंचों के द्वारा १९ मई को पंचों के दिए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व सम्मेलन पंचायत भवन में आयोजित करने निर्देश जारी किये हैं।
यह दिया गया आदेश
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विहित् प्राधिकारी वारासिवनी के द्वारा २३ मई को आदेश जारी किया गया की ग्राम पंचायत रमरमा जनपद पंचायत वारासिवनी के सरपंच श्रीमती इमलाबाई बिसेन के विरुद्ध ग्राम पंचायत रमरमा के ६ पंचगण द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया एवं पंचगणो के समक्ष में सुना गया जो समाधान कारक होने से ग्राह्य किया गया। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व सम्मिलन २ जून की दोपहर १२ बजे की तिथि निर्धारित की गयी है एवं सम्मिलन का स्थान ग्राम पंचायत भवन रमरमा रखा गया है।
नायब तहसीलदार करेंगी अध्यक्षता
वहीं आदेश में म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ की धारा २१/२ के साथ पठित नियम म.प्र. ग्राम पंचायत के सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियम १९९४ के नियम ४ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये। ग्राम पंचायत रमरमा के सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु श्रीमती मंजुला महोबिया नायब तहसीलदार वारासिवनी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु इरफान खान खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी को नियुक्त किया गया है।