विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने अवैध रूप से महुआ शराब रखने के आरोप में आरोपी अशोक गढ़पाण्डे 45 वर्ष ग्राम जराहमोहगाव थाना कटंगी निवासी को 1 वर्ष की सश्रम कारावास और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिह ने बताया कि 3 दिसंबर 2012 को मुखबिर की सूचना पर कटंगी पुलिस ने ग्राम जराहमोहगाव में अशोक के घर के पीछे तीन काले रंग की जरीकेन 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी की शराब जप्त की थी।
अशोक के विरुद्ध इस मामले में धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला बालाघाट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला।