आदिवासी नाबालिक लड़की की हत्या करने के आरोप में विधि विरुद्ध बालक14 वर्ष सहित तीन गिरफ्तार

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बालाघाट बिरसा पुलिस ने एक नाबालिक लड़की की देसी कट्टा से गोली मारकर हत्या करने के मामले में इस मामले का मुख्य आरोपी विधि विरुद्ध 14 वर्षीय नाबालिक बालक सहित तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार विधि विरुद्ध नाबालिक बालक 14 वर्ष को बाल न्यायालय बालाघाट में पेश किया गया जहां से उसे बाल सुधार गृह सिवनी भिजवा दिया गया ।इसके अलावा अन्य दो आरोपी परसराम उर्फ पारस पिता बाबूलाल धुर्वे 20 वर्ष ग्राम माटे और राजा पिता ओमप्रकाश गोस्वामी 22 वर्ष ग्राम बाहकल निवासी को बालाघाट की विशेष विद्वान अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है।। बिरसा पुलिस ने इस मामले में इन आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का एक देसी कट्टा, 32 बोर के 3 जिंदा कारतूस और एक्टिवा स्कूटी मृतिका का का मोबाइल जप्त किया है।

ज्ञात हो कि ग्राम माटे निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की कचनारी हॉस्टल में रहकर कक्षा आठवीं की पढ़ाई कर रही थी। स्कूल की छुट्टियां होने से आरती अपने घर में रह रही थी। बताया गया है की आरती का गांव का ही रहने वाला नाबालिग लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। किंतु पिछले कुछ माह से इस लड़की ने लड़कर से बात करना बंद कर दी थी। लड़का यह समझ रहा था कि इस लड़की का अन्य लड़के से प्रेम संबंध चल रहा है ।16 मई के शाम को लड़के ने इस लड़की को बुलाया था ।तब यह लड़की अपने घर से दुकान जाने बोलकर निकली थी और वह खुर्सीपार जंगल रोड पर पहुंच गई जहां उसे लड़का मिला दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद होने पर लड़के ने देसी कट्टा लड़की के कनपटी पर टिका दिया और बोला कि मैं गोली मार दूंगा लड़कि समझ नही पाई की लड़का उसे गोली मार देगा और इस लड़की ने बोली की मार दे और लड़के ने इस लड़की के कनपटी पर गोली मार दी जिससे इस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई । तब लड़के ने इस लड़की की लाश रोड से कुछ दूर नर्सरी जंगल में खींचकर लाया किंतु नर्सरी में ले जा नहीं सका और वह स्कूटी में दमोह गया और अपने दोस्त परसराम उर्फ पारस धुर्वे को बुलाया जिसने पारस को जिस लड़की की हत्या करने के संबंध में बताया और लड़का पारस को लेकर मौके पर पहुंचा और उसने पारस के सहयोग से इस लड़की की लाश खुर्सीपार जंगल लोरमी रोड़ पर से लगे नर्सरी की बाउंड्री बाल से अंदर नर्सरी में डाल कर फरार हो गए । लड़की की मां फूल बाई मरकाम 30 वर्ष के बयान के आधार पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़के के विरूद्ध हत्या और हत्या के साक्ष्य विलोपित करने के आरोप में धारा 302 201 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की की गई। लड़के को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने इस नाबालिक लड़की की गोली मारकर हत्या करने और उसकी लाश को परसराम उर्फ पारस धुर्वे के साथ मिलकर ठिकाने लगाने के संबंध में बताया ।इस जांच पड़ताल के दौरान बिरसा पुलिस ने राजा पिता ओमप्रकाश गोस्वामी 22 वर्ष को भी गिरफ्तार किया है। इस युवक के द्वारा ही नाबालिग लड़के को देसी कट्टा उपलब्ध करवाया गया था। धारा 302 201 भादवी में के तहत दर्ज इस मामले में धारा 364 109 354डी भादवी धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 25,27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार विधि विरुद्ध बालक सहित तीन लोगों बिरसा पुलिस 19 मई को बालाघाट लेकर आई जहां विधि विरुद्ध बालक को बालाघाट के बाल न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे बाल सुधार ग्रह सिवनी भिजवा दिया गया वहीं दो अन्य आरोपी परसराम उर्फ पारस धुर्वे और राजा गोस्वामी को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है

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