खैरलांजी पुलिस ने ग्राम कटोरी में आनंद गुर्जर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश किया।जहां से इन चार गिरफ्तार आरोपी जिनमे राजेश पिता गोकुल प्रसाद सहारे 46 वर्ष, ओमप्रकाश पिता सहेसराम राम सोनवाने 45 वर्ष, विनायक पिता तुलसीराम राहंगडाले 19 वर्ष, विनोद पिता बाढ़कुशन फुन्ने 35 वर्ष सभी ग्राम कटोरी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है । जबकि एक अन्य नाबालिक आरोपी को खैरलांजी पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया जहां से उसे बाल संरक्षण गृह सिवनी भिजवा दिया गया है।
इन आरोपीयो ने अपने गांव के आनंद गुर्जर नामक व्यक्ति की सब्बल कुल्हाड़ी और डंडे से मार कर निर्मम हत्या कर दी थी
ज्ञात हो कि आनंद गुर्जर अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था।आनंद गुर्जर की मानसिक स्थिति ठीक नही होने से वह गांव के लोगों को मारपीट कर परेशान करते रहता था आनंद गुर्जर की इस हरकत से गांव के लोग परेशान तो थे ही उसकी इस हरकत से गाँव वालों से रंजिश भी बन चुकी थी। 12 जनवरी को आनंद गुर्जर ने राजेश सहारे के लड़के हिमांशु सहारे को मारपीट किया था। जिससे गांव वाले आवेश में थे।4 बजे करीब जब आनंद गुर्जर ग्राम साई टोला बसंत ठाकरे के घर सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने घर के पीछे तालाब की पार से साईंटोला जाने निकला था तभी विनोद फुन्ने, विनायक राहंगडाले ओम प्रकाश सोनेवाने, राजेश सहारे सहित पांच लोंगो ने कुल्हाड़ी डंडा सब्बल लेकर पहुंचे और आनंद गुर्जर पर हमला कर उसे संबल लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। खैरलांजी पुलिस ने आनंद गुर्जर की हत्या करने के आरोप में विनोद फुन्ने, विनायक राहंगडाले ओमप्रकाश सोनवाने और राजेश सहारे और एक नाबालिक सहित पांच लोगों के विरुद्ध धारा 302,34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। नाबालिग को छोड़कर सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी को सभी चार आरोपी को बालाघाट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री तारा मार्को की अदालत में पेश किया गया जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासिवनी भिजवा दिया गया जबकि नाबालिक को किशोर नया बोर्ड बालाघाट में पेश किया गया जहां से उसे बाल संरक्षण गृह सिवनी भिजवा दिया गया है।