यदि आप भी अभी तक आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं तो घबराइये नहीं। चालू महीने की आखिरी तारीख तक आप ऐसा कर सकते हैं। हम आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही स्टेप-बाय-स्टेप गाइड भी दे रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है। जहां कई लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अभी तक दाखिल नहीं किया है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लोगों को याद दिलाया कि 31 दिसंबर, 2021 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना न भूलें। जो लोग 31 दिसंबर से पहले आईटीआर दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा, और उनके लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल से होगा आईटीआर जमा
3 दिसंबर 2021 तक, 3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना आईटीआर दाखिल किया है। करदाताओं की परेशानी को कम करने के लिए, सरकार ने एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसके उपयोग से कोई भी अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकता है। यदि आपने भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाडड दी जा रही है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
स्टेप 1: आयकर ई-पोर्टल पर जाएं
स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘लॉगिन हियर’ का विकल्प मिलेगा – उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब, आपको अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करना होगा ‘अपनी यूजर आईडी दर्ज करें’ विकल्प में – अब जारी रखें पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब, करदाताओं को उनके द्वारा प्राप्त ‘सेफ एक्सेस मैसेज’ की पुष्टि करना होगी। इसके बाद, जारी रखें पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब, करदाता को यह चुनना होगा कि क्या वे टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के माध्यम से छह अंकों का वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करना चाहते हैं – विकल्प का चयन करने के बाद, एंटर पर क्लिक करें।
स्टेप 6: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के लिए, व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड आधार नंबर या नेट बैंकिंग का भी उपयोग कर सकते हैं।
स्टेप 7: यदि करदाता आधार विकल्प का चयन करता है, तो उन्हें आधार संख्या और प्राप्त ओटीपी प्रदान करना होगा।
स्टेप 8: नेट बैंकिंग के लिए, करदाता को खाते तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा
स्टेप 9: एक बार लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न को स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संसाधित करने की आवश्यकता है।