बालाघाट उकवा पुलिस की सूझबूझ से दो नाबालिग लड़की राजस्थान जाने से बच गई इन दोनों नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है गिरफ्तार महिला श्रीमती सुखवंती पति रामहेतार बैगा 42 वर्ष और उसके पति रामहेतारपिता छोटू लाल 42 वर्ष वार्ड नंबर 4 चलेट झालावाड़ राजस्थान निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुकवती मूल रूप से ग्राम लूद मसिया टोला की रहने वाली है। और रामहेतार राजस्थान निवासी इस महिला का पांचवा पति है बताया गया है कि पिछले 5 साल से यह महिला सुखवंती बैगा रामहेतार के साथ राजस्थान के ग्राम चलेट झालावाड़ में रही है। सप्ताह भर पहले यह महिला सुखवंती अपने पति रामहेतार के साथ मायके ग्राम लूद मसीयाटोला आई थी। 3 मई को 13 और 12 वर्ष की दो नाबालिक अपने गांव की स्कूल के पास खेल रही थी। वहां पर सुखवन्ति अपने पति रामहेतार के साथ पहुंची और दोनों नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ऑटो में बैठा उकवा पहुंची ।बताया गया है कि जब दोनों लड़की स्कूल के पास नहीं दिखी तब परिवार वालों ने दोनों की तलाश की है। इस दौरान पता चला कि दोनों लड़की को उनके रिश्ते की बुआ सुकवती उन्हें ऑटो में ले जाते हुए देखी गई। तब परिवार के लोग उकवा पहुंचे देखे वहां पर दोनों बच्चे और यह महिला भी नहीं थी दोनों बच्ची के नहीं मिलने पर दोनों बच्चे के लापता होने की सूचना तुरंत ही उकवा पुलिस चौकी में दी गई। उकवा चौकी प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने दोनों बच्ची के अपहरण की इस घटना को गंभीरता से लेते तुरंत ही बैहर बालाघाट सहित अन्य थानों को सूचना किये जिसके बाद उपनिरीक्षक अर्जुन सेमलिया ने अपने पुलिस कर्मचारी आरक्षक अभिलाष लोधी और आरक्षक बलराम मरावी के साथ खोजबीन शुरू कर दी और तीनों दोनों बच्ची और इस महिला उसके पति को खोजते हुए बालाघाट बस स्टैंड पहुंचे शाम 6 बजे करीब बालाघाट बस स्टैंड में खोजबीन करने के दौरान सुकवती अपने पति रामहेतार के साथ बच्ची को लिए बालाघाट बस स्टैंड के पास मिले। दोनों पति पत्नी से पूछताछ किए। दोनों पति पत्नी, दोनों बच्ची को अपहरण कर उन्हे शाम 6:00 बजे बालाघाट से बस में भोपाल और भोपाल से ट्रेन के माध्यम से राजस्थान ले जाने वाले थे ।उकवा पुलिस चौकी प्रभारी अर्जुन सेमलिया की तत्परता से दोनों नाबालिग बच्ची राजस्थान जाने से बच गई। दोनों पति पत्नी को नाबालिक बच्ची का अपहरण करने के आरोप धारा 363 34 भादवी के तहत गिरफ्तार करके उन्हें 4 मई को बैहर की अदालत में पेश कर दी जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है