लांजी क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक के विरुद्ध हाथ पकड़ कर बुरी नीयत से छेड़छाड़ और अश्लील फोटो वायरल कर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाई। कोतवाली पुलिस ने इस 22 वर्षीय युवती द्वारा की गई रिपोर्ट पर रंजीत पिता स्व. भादूलाल मर्सकोले ग्राम चिल्लोद वारासिवनी निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजी क्षेत्र की यह 22 वर्षीय युवती बालाघाट में किराए से रहकर यहा के एक कॉलेज में बीएड प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है और वह एक संगठन में समाज सेवा के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इसी संगठन में कार्य करने के दौरान इस सन 2022 में इस लड़की की पहचान रंजीत मर्सकोले से हुई थी। दोनों इस संगठन में साथ रहकर समाज सेवा का कार्य करते थे। इसी दौरान रंजीत मर्सकोले और और इस युवती के बीच व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत होने लगी थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई हो गई थी। अगस्त 2023 से इस युवती ने पीएससी की तैयारी करने के लिए बालाघाट नगर के एक कोचिंग मैं पढ़ाई करना शुरू की थी। तो रंजीत मर्सकोले ने भी कोचिंग में पढ़ना शुरू कर दिया था। इस दौरान रंजीत इस युवती को पसंद करने लगा था। किंतु यह युवती पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और उसने रंजीत को मना कर दी थी। एक दो बार रंजीत ने इस युवती का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया था ।तब युवती ने उसे मना कर दी थी। इसी बात से रंजीत मर्सकोले इस युवती से दुर्भावना रखने लगा था। जब यह युवती कोचिंग से अपने घर जाती थी तो रास्ते में रंजीत मर्सकोले इस युवती का पीछा करते रहता था। कुछ दिन बाद युवती को पता चला कि रंजीत मर्सकोले ने उसके नाम से इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना ली है और उसने उसकी फोटो एडिट करके अश्लील फोटो बनाकर इंस्टाग्राम में डाल रहा है। इस संबंध में जब युवती ने रंजीत को बोली तो रंजीत ने उसे अश्लील गालियां दी और बोला कि यदि मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी रंजीत ने इस युवती को दे दी। रंजीत ने इस युवती को यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। युवती ने डर के कारण इस संबंध में किसी को नहीं बताई। किंतु बाद में इस युवती ने घटना की सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई और रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली बालाघाट पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इस युवती द्वारा की गई रिपोर्ट पर रंजीत पिता स्व.भादूलाल मर्सकोले ग्राम चिल्लोद वारासिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 354, 354 क (1)(i),354 डी(1)(i), 294 506 भादवि और 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद कर विवेचना शुरू की है।










































