कोतवाली पुलिस ने नगर के जटाशंकर कॉलेज में एक छात्रा को छेड़छाड़ करने के आरोप में जहां एक छात्र को गिरफ्तार किया वही एक नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले छात्र साहिल पिता नसीम कुरैशी 23 वर्ष ग्राम लिंगा थाना नवेगांव बालाघाट और नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी कमलेश पिता ठाकुर प्रसाद गोले 22 वर्ष ग्राम गुडरु थाना चांगोटोला निवासी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है
जटाशंकर त्रिवेदी कालेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़
प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिल कुरेशी बीए तृतीय वर्ष का छात्र है और यह लड़की बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है और दोनों बालाघाट नगर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। बताया गया है कि 1 मार्च को 11बजे जब यह छात्रा कॉलेज आ रही थी। तभी रास्ते में कॉलेज के बाहर छात्र साहिलकुरैशी इस छात्रा के पास आया और छात्रा को रोककर साहिल कुरैशी ने इस छात्रा को अकेला देखकर उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा ।छात्रा ने अपना हाथ छुड़ाई और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो कॉलेज के अंदर साहिल कुरेशी आया और कालेज परिसर में इस छात्रा को रोककर उसका गला पकड़ लिया और बाल खींचकर झापड़ मारा और बोला कि मुझसे बात क्यों नहीं करती ।इस घटना को कालेज के गार्ड ने देखें जो दौड़ आये जिन्होंने बीच बचाव कर इस छात्रा को साहिल कुरेशी से छुड़ाए। इस छात्रा ने घटना की सूचना तुरंत अपने परिवार वालों और कॉलेज के प्रिंसिपल को दी। साहिल कुरेशी ने इसके पहले भी इस छात्रा को रोककर छेड़छाड़ कर उसे परेशान किया। जिसे इस छात्रा ने डांट फटकार लगाकर समझा दी थी। किंतु साहिल कुरेशी पर उसका कोई असर नही पड़ा और उसने 1 मार्च को पुनः इस छात्रा को रोक कर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। उपनिरीक्षक सोनाली ढोक ने इस 19 वर्षीय छात्रा द्वारा की गई रिपोर्ट पर साहिल कुरैशी पिता नसीम कुरैशी 23 वर्ष ग्राम लिंगा थाना नवेगांव बालाघाट के विरुद्ध धारा 354, 354 क,(1)(i), 341 323 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया और छात्र साहिल कुरेशी को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है।
नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कमलेश गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह नाबालिक लड़की नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी मैं अपने रिश्तेदार के घर रह बी ए की पढ़ाई कर रही थी ।।27 अक्टूबर को यह लड़की अपने घर जाने निकली किंतु वह अपने घर नहीं पहुंची। परिवार वालों ने उसकी रिश्तेदारी के अलावा अन्य जगह खोजबीन किए किंतु वह नहीं मिली परिजनों द्वारा इस नाबालिग लड़की के गुम होने की रिपोर्ट कोतवाली में की थी। कोतवाली पुलिस ने इस नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया।और इस नाबालिग लड़की की तलाश की जा रही थी। पिछले 4 माह से की जा रही तलाश के दौरान हाल ही में सूचना मिली की यह नाबालिग लड़की कमलेश गोले के साथ नागपुर में रह रही है। इस सूचना पर 28 फरवरी की रात्रि कोतवाली के सहायक उपनिरीक्षक आर पी मेश्राम , आरक्षक कमल यदुवंशी और महिला आरक्षक सुषमा चौहान नागपुर पहुंचे और नागपुर के अभय नगर में मुखबिर द्वारा बताएं स्थान पर दबिश दी। जहां पर यह नाबालिक लड़की कमलेश गोले के साथ मिली। जिसे बालाघाट कोतवाली लाकर दस्तयाब किया गया ।लड़की ने पूछताछ में बताई की घटना दिनांक को अपने घर जाने निकली थी। जिसे कमलेश गोले मिला और उसने बहला-फुसलाकर नागपुर ले गया और नागपुर के अभय नगर में एक किराए के कमरे में रख कर कमलेश ने उसे शादी का झांसा देकर उसके मर्जी के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी। इस 17 वर्षीय नाबालिक लड़की द्वारा दिए गए बयान के आधार पर इस मामले में धारा 366 376(2)एन, 506 भादवि और धारा 5(1)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा कर इस अपराध में कमलेश गोले को गिरफ्तार करके 2 मार्च को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया ।जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।