खुले में मांस-मछली की नहीं होगी बिक्री, मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट का फैसले

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मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद ही बुधवार को मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इसके तत्काल बाद उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक में नियमों की अनदेखी कर खुले में मांस-मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की बात कही थी उसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर परिषद को एक आदेश जारी किया है की कोई भी नियम विरुद्ध खुले में मांस मछली न बचें,आदेश मिलने के बाद से ही न.पा बालाघाट का अमला शहरी क्षेत्र में घूम-घूम कर खुले में मांस मछली बेचने वाले व्यापारियों को इस आदेश की जानकारी दे रहा है जिसका नजर सरेखा चौक के पास देखा गया, जहां पर नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका की टीम के द्वारा सभी मांस मछली बेचने वालों को इसकी जानकारी दी जा रही थी

आपको बतादे कि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही ,अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ हम नियम पारित किए है , जिसमें उन्होंने खुले में मांस मछली इत्यादि के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की बात कही है ,एवं एक आदेश जारी किया गया है ,आदेश के नियम अनुसार खुले में तथा बिना अनुमति पत्र अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए ,पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर मध्य प्रदेश में नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 तथा 255 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अंतर्गत नगरी क्षेत्र में नगरी निकाय के अनुमति पत्र के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान दिया गया है उसके बाद से ही बालाघाट नगर पालिका द्वारा आदेश मिलते ही शहरी क्षेत्र के सभी मांस मछली विक्रय करने वाले व्यापारियों को 14 दिसंबर के इसकी सूचना देते हुए बालाघाट नगर पालिका का पूरा अमला शहर के सरेखा मछली बाजार पहुंच जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डेहरिया, आर. आई.श्री लटारे, इंजीनियर दीपक बिसेन सहित नगर पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी मांस मछली बेचने वाले विक्रेताओं को दिए गए आदेश की जानकारी दी जा रही थी , कि कोई भी अब से खुले में मांस मछली का विक्रय नहीं करेगा और यदि ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसे नगर पालिका की धाराओं के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं इस जानकारी में कोतवाली थाने का पुलिस बल भी नगर पालिका के साथ-साथ घूम-घूम कर शहर के सभी छोटे-बड़े मछली विक्रेताओं को इसकी जानकारी दे रहे थे।

15 दिवसीय विशेष अभियान-
प्रदेश सरकार ने नियमों की अनदेखी कर खुले में मांस-मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की बात कही है । हालांकि, सरकार 15 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाकर इसकी जानकारी देगी। जो की 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक यह 15 दिवसीय विशेष अभियान चलने की भी बात कही गयी है ।

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