खैरलांजी/वारासिवनी (पदमेश न्यूज)। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को प्राप्त सूचना के आधार पर खैरलांजी पुलिस द्वारा थाना प्रभारी के निर्देशन में थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सालेटेका कचेखनी मार्ग से महाराष्ट्र परिवहन कर कत्लखाने ले जा रहे १५ नग पशुओं को विश्व हिंदू परिषद और बजरंगियों के सहयोग से ग्राम किन्ही खैरलांजी से तुमसर मार्ग सहित अन्य मार्गों पर पकडने में सफ लता प्राप्त हुई है। कुछ गौवंश को ग्राम कचेखनी से भण्डारबोडी मार्ग पर भी परिवहन करते हुए पकडा गया है। जहां १० गौवंश को २ पिकअप वाहन से तो ५ अन्य गौवंश को हकालकर आरोपियों द्वारा ले जाया जा रहा था। पकडे जाने के भय से सभी गौवंश को आरोपियों द्वारा अलग अलग मार्गों से होकर परिवहन किया जा रहा था। जिनमें नौ गाय,चार बैल,एक भैंस शामिल है। यह घटना २७ और २८ अगस्त २०२१ की रात्रि की दरमियान की गई कार्यवाही में किसी के पास भी गौवंश को परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज नही थे। जहां दो आरोपी पकडाये वहीं अन्य आरोपी भागने में सफ ल रहे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम मोटरयान अधिनियम व मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की है। जिन दो आरोपियों को पकडने में सफ लता प्राप्त हुई है उनमें दुर्गाप्रसाद पिता कुंजीलाल जाति लोधी उम्र ४५ वर्ष, रामप्रसाद पिता चिन्नीलाल शिवहरे दोनों निवासी नवेगांव ख के है। लगातार गौवंश को कत्लखाने ले जाने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है लेकिन इसके बाद भी गौ तस्करों के हौसले पस्त होने के बजाय बुलंद ही होते देखने को मिल रहे है।

पुलिस अधीक्षक को हुई शिकायत के बाद थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी के निर्देशन में की गई कार्यवाही में कार्यवाहक उपनिरीक्षक सुभाष सिंह ठाकुर, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक उमेश दिएवार, प्रधान आरक्षक इमरान खान, आरक्षक दयानंद डोहरे, यशवंत उइके, जितेंद बिसेन, सुनिल कुशवाहा, मंगल कुशवाहा तेजराम भगत ,लालू सुलाखे ,खिलेंद्र शरणागत आदि का सराहनीय योगदान रहा। वहीं खैरलांजी पुलिस ने शनिवार को २ अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी खिलेंद्र शरणागत शनिवार की रात १ बजे सूचना मिली की पिकअप वाहन क्रमांक एमपी ४८ जी १३३३ सफेद रंग की में गोवंश को क्रूरता पूर्वक बांधकर कहीं ले जा रहे हैं । जिस पर तत्काल अपने साथियों को सूचना देकर कचेखनी मार्ग में रास्ता देखे जा रहे थे तभी पिकअप आई और आगे महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। जिसे साथियों के साथ रोका गया तो वह भागने लगी जिसे भंडारबोरी पहाड़ी के पास वाहन रोका गया जिसके ड्राइवर और उसका साथी दोनों भाग गए इसके बाद पुलिस को सूचना देकर पिकअप में देखा गया तो गोवंश को हाथ पैर और मुंह को बांधकर ठूस ठूस कर भरा गया था। इसकी सूचना १०० डायल को दी पुलिस ने वाहन क्रमांक एमपी ४८ जी १३३३ के चालक और अन्य एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा ११ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा ४ ६ ९ मोटरयान अधिनियम की धारा ६६, १९२ एक ८१ १७७ मध्य प्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा ४ ६ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पिकअप वाहन और ७ नग गाय १ नग बैल ऐसे कुल ८ मवेशियों को जप्त कर मामले को जांच में लिया गया है ।










































