खैरलांजी पुलिस ने अवैध रेत खनन परिवहन पर की कार्यवाही

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वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। खैरलांजी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भौरागढ़ स्थित मरघट के पास वैनगंगा नदी में पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से अवैध रेत का खनन कर परिवहन करने के आरोप में पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर चालक सोहिल राउत को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं ट्रैक्टर मालिक गोलू मेश्राम फ रार है। मामले में पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं चालक सोहिल राउत को २४ जून को न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है। मामले में फ रार चल रहे गोलू मेश्राम की सरगर्मी से पुलिस पतासाजी कर रही है।

गोलू मेश्राम के लिए काम करता था सोहिल राउत

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस स्टाफ प्रतिदिन की तरह गश्त के लिए गया हुआ था। जहां पर उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भौरागढ़ स्थित मरघट के पास वैनगंगा नदी से एक नीले सफेद पट्टी वाले सोनालिका डीएल ३५ ट्रैक्टर के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। जिस पर घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई । जिन्होंने पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन मेें बालाघाट पुलिस के द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना खैरलांजी पुलिस के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी वारासिवनी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में पुलिस ने २४ जून को अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक ट्रैक्टर रेत से भरी ट्रॉली सहित अन्य सामान जप्त कर मौके पर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई। जिसने अपना नाम सोहिल पिता बलीराम राउत उम्र २० वर्ष निवासी ग्राम भौरगढ़ थाना खैरलांजी का बताया। जो बिना किसी वैध दस्तावेज के ट्रैक्टर में रेत भरकर परिवहन कर रहा था। पूछताछ पर उसने बताया कि उसे यह कार्य गोलू मेश्राम निवासी भौरगढ़ द्वारा कराया गया था।

इन धाराओं के तहत पुलिस ने किया अपराध दर्ज

खैरलांजी पुलिस के द्वारा पुलिस द्वारा मौके से आरोपी के कब्जे से सोनालिका ट्रैक्टर डीएल ३५ रेत भरी ट्रॉली जप्त कर थाने में लाया गया। जहां सोहिल पिता बलीराम राउत उम्र २० वर्ष निवासी ग्राम भौरगढ़ थाना खैरलांजी एवं गोलू मेश्राम निवासी भौरगढ़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा ३०३ (२), ३१७(५) खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम की धारा ४/२१ तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम की धारा ५३ ,१ के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार सोहिल पिता बलीराम राउत को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया तो वहीं ट्रैक्टर मालिक गोलू मेश्राम फ रार है जिसकी पुलिस पतासाजी कर रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राम सिंह पटेल, उपनिरीक्षक अंकित उपाध्याय ,सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर चौधरी, आरक्षक सुधीर बघेल, विष्णु जाट, मगन मोरी ,हीरामल खरते ,आकाश अहिरवार का सराहनीय योगदान रहा।

इनका कहना हैं

दूरभाष पर चर्चा में बताया कि मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह अवैध रेत खनन परिवहन के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जिसमें चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है ट्रैक्टर मालिक फ रार है मामले में विवेचना जारी है। मौके पर गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय पेश किया गया था। जिसे जेल भेज दिया गया है ट्रैक्टर मालिक को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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