मध्यप्रदेश शासन नगरीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश की सभी नगरी निकाय को एक आदेश दिया गया है। जिसके तहत अब स्वच्छता के लिए घर-घर कचरा लेने जाने वाले गाड़ी का खर्चा प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपिये देना होगा। यही नहीं गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर ₹500 का जुर्माना भी नगर पालिका द्वारा वसूला जाएगा।
नगरपालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि सोमवार को बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने इस बात के लिए आदेश दे दिए हैं की स्वच्छता के लिए डोर टू डोर जाने वाली गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए शासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार ₹50 प्रत्येक व्यक्ति से लेना होगा।