गृह मंत्रालय ने जारी की कोविड 19 गाइडलाइंस, 1 से 30 अप्रैल तक होंगी लागू

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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कोविड 19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के उनके आकलन के आधार पर जिला/उप-जिला और शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। बाकी लोगों के आने-जाने और वाहनों की मूवमेंट पर कहीं किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

MHA के दिशानिर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करते हैं। जहां आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, वहां तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में कहा, ‘प्राथमिकता वाले सभी समूहों को शीघ्र कवर करने के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण की गति में तेजी लाएं राज्य।’ कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है क्योंकि टीकाकरण कोरोना वायरस के प्रसार की कड़ी को तोड़ने में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें कार्य स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड 19 को लेकर उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।

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