जिले की आदिवासी बाहुल्य विकासखंड बैहर तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोगाटोला में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक नाबालिक का विवाह करवाया जा रहा था जिसे तत्काल रुकवा दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैहर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि गोगाटोला पंचायत निवासी एक घर में अक्षय तृतीया के दिन विभाग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष है।
महिला एवं बाल विकास विभाग बैहर पर्यवेक्षक सोमवती मानकर, पर्यवेक्षक श्यामा बिसेन पुलिस थाना बैहर की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम ने विवाह स्थल गोगाटोला जा कर पूरे मामले की जांच शुरू की।
जांच में इस बात का खुलासा हुआ वर की उम्र आधार कार्ड के अनुसार 21 साल है वही वधू की उम्र आधार कार्ड के अनुसार 17 वर्ष है जो इस समय नाबालिक है।
उपस्थित टीम ने ग्राम पंचायत गोगाटोला में सभी लोगो, मोहल्ले के अन्य लोगों को बाल विवाह ना करने और उसमें शामिल ना होने की समझाइश दी। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी। उसके बाद विवाह ना करवा जाने पर सहमति बनी और 1 वर्ष बाद सहमति से विवाह करने की बात कही गई।