बालाघाट मलाजखंड पुलिस ने गौवंश की तस्करी करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर इन चारों के कब्जे से 14 नग गौवंश बैलों को मुक्त किये। चारों व्यक्ति जिनमे
सहेसराम उर्फ पप्पू पिता सूरज लाल पटले 42 वर्ष ग्राम रजेगांव थाना रावनवाड़ी जिला गोंदिया महाराष्ट्र, भजनलाल पिता संपत मानेश्वर 53 वर्ष ग्राम मुरकुड़ा थाना किरनापुर बालाघाट, जगत सिंह पिता प्रेम सिंह मेरावी55 वर्ष, रायसिंह पिता सुंदरलाल मेरावी 25 वर्ष दोनों ग्राम लिमोटी चौकी पाथरी थाना मलाजखंड निवासी है। जिनके पास से जप्त गौवंश की कीमत 1 लाख 64हजार रुपये बताई गई है।
मलाजखंड पुलिस के मुताबिक 1मई की शाम उप निरीक्षक घुड़नलाल अहिरवार अपने स्टाफ के साथ देहात गस्त पर थे ।इस दौरान ग्राम मोहगांव में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम पौनी सरईटोला सूजी की ओर गौवंश बैलों को रस्सी में गुथम गुथा बांधकर लकड़ी से क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुए महाराष्ट्र राज्य के कत्ल खाना लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री अहिरवार अपनी टीम के साथ सरईटोला सूजी जंगल के बीच पहुंचे। देख चार व्यक्ति गौवंश बैलों को रस्सी से गुथम गुथा बांधकर लकड़ी से क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते ले जा रहे थे। जो पुलिस को देखकर इधर-उधर भागने लगे। जिन्हें घेराबंदी कर पकड़े,पूछने पर इन चारों ने अपना नाम बताएं। जिनके पास 14 नग गौवंश बैल मिले। जिनके संबंध में पूछताछ करने पर चारों ने मोहगांव बाजार से खरीद कर इन गौवंश को पैदल पैदल हाकते हुए महाराष्ट्र कत्ल खाना ले जाना बताये। जिनके पास इन गौवंश की खरीदी बिक्री के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं नहीं थे। चारों व्यक्ति के विरुद्ध धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ,धारा 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और धारा 4.6 मध्य प्रदेश कृषक प्रशिक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चारों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया और 14 गौवंश को मोहगांव कांजी हाउस बंजारीटोला भिजवा दिया गया। गिरफ्तार चारों व्यक्ति को बैहर की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है