ग्रामीणों की सूचना पर मवेशी तस्करों पर पुलिस ने की कार्यवाही

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वारासिवनी(पदमेश न्यूज)। वारासिवनी पुलिस के द्वारा 10 अक्टूबर की देर रात ग्राम नैतरा के ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम के हनुमान चौक पर मवेशी तस्करों को पड़कर कार्यवाही की गई। जिसमें पुलिस के द्वारा दो पिकअप से सात मवेशी और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 अक्टूबर को उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नैतरा में रात्रि करीब 12:00 बजे कुछ ग्रामीण भ्रमण कर रहे थे तभी उन्हें दो पिकअप वाहन बाहर के दिखाई दिए जिसके पीछे लकड़ी के पट्टे और त्रिपाल लगी हुई थी। जिस पर उन्हें संदेह होने और पिकअप चालक बाहर दूसरे राज्य के समझ आने पर उनके द्वारा मामले में उनसे चर्चा कर जानकारी ली गई जिस पर उन्हें संदेह होने पर आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी गई। जिसके बाद ग्राम के हनुमान चौक पर भीड़ जमा हो गई जिन्होंने देखा तो पिकअप में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक भर गया था जिसकी जानकारी उनके द्वारा गौ सेवक सहित पुलिस थाने को दी गई। जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर देखा तो पिकअप क्रमांक एमएच 21 बीएच 6803 में तीन बैल एवं पिकअप क्रमांक एमएच 24 एयू 4098 में 4 बेल इस प्रकार 7 मवेशी दो पिकअप वाहन में थे। जिन्हें वाहन चालक रामदयाल पिता श्याम सिंह वमनावत उम्र 28 वर्ष, सुभाष पिता कपूरचंद मुराडी उम्र 35 वर्ष, सुनील पिता काडुराम मुराडी उम्र 21 वर्ष, अर्जुन लाल पिता डोंगर सिंह उम्र 19 वर्ष सभी निवासी थाना अम्बड़ जिला जालना महाराष्ट्र के द्वारा मवेशियों को ले जाया जा रहा था। जिसमें पुलिस के द्वारा मवेशी वाहन और आरोपी को पुलिस थाने वारासिवनी में लाया गया जहां पर प्रार्थी श्याम राव डोंगरे उम्र 46 वर्ष नैतरा निवासी की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ गौ वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। वही मामले में पुलिस ने दोनों पिकअप वाहन और मवेशियों को जप्त कर पिकअप वाहन थाने में खड़े करवा दिए गए हैं मवेशियों को गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं चारों आरोपियों को 11 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया।

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