चीतल का शिकार करने लगाया था विद्युत करंट

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वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के बघोली बीट कक्ष क्रमांक 1447 ग्राम ठेमा से लगे ग्राम खुदुर गांव के जंगल में विद्युत करंट लगाकर 03 वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले मामले में वन अमले ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। जिस पर उन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर शनिवार को बैहर न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदेह की बुनियाद पर पकड़ाए संदिग्ध आरोपियों ने वन अमले को पूछताछ में बताया कि उन्होंने चीतल का शिकार करने के लिए जंगल में विद्युत करंट बिछाया था ।लेकिन सुबह जाकर देखा तो वहां चीतल के साथ- साथ भालू भी मृत पाया गया। जिससे वे घबरा गए और वहां से भाग गए थे।

महुआ बिन्ने गए ग्रामीणों ने, वन विभाग टीम को दी थी मामले की सूचना
आपको बताए की वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के बघोली बीट कक्ष क्रमांक 1447 ग्राम ठेमा से लगे ग्राम खुदुरगांव के जंगल में शुक्रवार को सुबह दो नर चीतल जिसमें एक उम्र आठ वर्ष,दूसरा उम्र 11 वर्ष और एक नर भालू उम्र 12 वर्ष मृत हालत में पाए गए थे।जिनके आसपास से जीआइ तार,बांस की खूटियां पाई गई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह कुछ गांव के लोग जंगल में महुआ बीनने जा रहे थे,तभी उनके पैर में तार फंस गए और पास ही दो चीतल और एक भालू मृत हालत पड़े थे। जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी थी। जहां सूचना मिलने पर एसडीओ राकेश शाक्यवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी कंदर्प भट्ट, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मरावी सहित अन्य अधिकारी वन अमले के साथ मौके पर गए।जहां मामले को गंभीरता से देखते हुए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से डाग स्क्वाड टीम बुलवाई गई।बताया गया है कि शुक्रवार रात करीब तीन बजे के आसपास गांव की बिजली बंद हो गई थी।उसी 11 केवी लाइन से तार बिछाकर करंट फैलाया गया था। और उसी विद्युत करंट की चपेट में आने से दो चीतल और एक भालू की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी मामले में वन विभाग की टीम 5आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।

आरोपियों में इनका समावेश
विद्युत करंट लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले इस मामले में वन अधिकारियों की गिरफ्त में आए सभी पांच आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जहां वन्य प्राणियों के शिकार वाले इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चार आरोपी ग्राम खुदुरगांव के बताए गए हैं, तो वहीं एक आरोपी ग्राम भादा का बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम खुदुरगांव निवासी 52 वर्षीय हरेसिंह पिता गोकुल सिंह, 32 वर्षीय कमलेश पिता लोकराम मानेश्वर ,35 वर्षीय उमेश पिता पतन सिंह तिलगाम और 33 वर्षीय रोशन लाल पिता काशीराम का समावेश है, तो वहीं ग्राम भादा से 29 वर्षीय अजय पिता जगदीश वाडि़वा भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सभी आरोपियों को भेजा गया जेल- शाक्यवार
इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान एसडीओ बैहर राकेश शाक्यवार ने बताया कि खुदुरगांव के जंगल में करंट लगाकर दो नर चीतल और एक नर भालू का शिकार करने वाले पांच आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है।आज शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि डॉग स्कॉट की टीम जब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, तभी इस टीम ने डॉग स्कॉट की मदद से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिससे की गई कड़ी पूछताछ में उक्त आरोपी ने अपने अन्य साथी आरोपी के नाम बताएं जहां सभी आरोपियों की रातों-रात गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ की गई। जहां सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कुबल लिया है। आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने चीतल का शिकार करने के लिए विद्युत करंट लगाया था जिसमें जिसकी चपेट में आने से भालू की भी मौत हो गई। सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है वही मामले की जांच की जा रही है।

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