दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी के द्वारा २९ अप्रैल की देर रात्री जंगली सूअर के मॉस के साथ मनोहर बनोटे को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र वारासिवनी का वन अमला वन क्षेत्र में सक्रिय रूप से गस्ती कर रहा था। इस दौरान परिक्षेत्र कार्यालय को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम पदमपुर में एक व्यक्ति के द्वारा घर में जंगली सूअर वन्य प्राणी का मॉस पकाकर सेवन करने की तैयारी की जा रही है। जिसमें वन अमले ने मुखबिर सूचना के आधार पर मौके पर पहुॅचकर तस्दीक की गई तो पदमपुर निवासी ५० वर्षीय मनोहर पिता हिरालाल बनोटे के घर में मृत वन्य प्राणी जंगली सूअर का पका हुआ मॉस गंज में चूल्हे पर पाया गया। जिस पर वन विभाग ने पूछताछ की तो मनोहर बनोटे के द्वारा मॉस को लाना स्वीकार किया गया जिसे वारासिवनी कार्यालय में लाकर कढ़ाई से पूछताछ की गई जिसमें उसने बताया कि वह अपने खेत में किसानी कार्य कर रहा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके खेत में आया और पीने के लिये पानी मांगा जिस पर मनोहर ने बोरवेल चालू कर पानी पिलाया तब उस अज्ञात व्यक्ति ने पानी पीने के बाद मनोहर को ेजंगली सूअर का मॉस की जानकारी देकर बेचने की बात बताई।
आरोपी ने खरीदा १२५ रूपये का मॉस
मनोहर ने उसे खरीदने की मंशा जाहिर करते हुये १२५ रूपये में उक्त मॉस को खरीद लिया। जिसका शिकार किसने किया गया है इस बात की जानकारी उसे नही है। वन विभाग ने इस मामले में मनोहर बनोटे के खिलाफ वन अपराध क्रमांक १२७६३/१८, २९/०४/२०२३, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७२ की धारा २, २. ११, ३९, ४९, ५०, ५१, ५७ के तहत अपराध पंजीबध्द कर मामले को जॉच में लिया गया वही ३० अप्रैल को मनोहर बनोटे को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। इस कार्यवाही में डिप्टी रेंजर भूपेन्द्र वासनिक, वनपाल ताराचंद डोंगरे, वन रक्षक भवानी बिसेन, शैलेन्द्र जगजीवन, महेश बिसेन, हितेश चचाने सहित अन्य वन कर्मीयों का सराहनीय योगदान रहा।
मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही – वासनिक
पद्मेश से चर्चा में डिप्टी रेंजर भूपेन्द्र वासनिक ने बताया कि उन्हे मुखबिर सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति के मकान में जंगली सूअर के मॉस को पकाया जा रहा है। जिस पर दबिश देकर करीब आधा किलो जंगली सूअर के पके मॉस के साथ मनोहर पिता हिरालाल बनोटे को उसके मकान पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है जिसमे मनोहर के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७२ की विभिन्न धाराओ के तहत अपराध पंजीबध्द कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस मामले में करीब आधा किलो पके मॉस की जब्ती बनाई गई है।