
जिला योजना समिति की बैठक में गुरुवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत 16 और प्रकरण स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही अब इस योजना के तहत जिले में 59 हितग्राही ऐसे हो गए जिन्हें मासिक पेंशन के साथ निश्शुल्क शिक्षा और राशन मिलेगा।
19 में 16 पात्र मिले : जिला पंचायत सीईओ रिजु बाफना की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माता-पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर 19 बाल हितग्राहियों के प्रकरण पर विचार करने के बाद पात्र पाए गए 16 प्रकरण मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनुमोदित किए गए। इस प्रकार जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत अब 59 ऐसे हितग्राही हो गए जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
यह है शासन की योजना : योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे बालक, बालिका जो 21 वर्ष या उससे कम (स्नातक में अध्ययनरत होने की स्थिति में 24 वर्ष) के हों और उनके माता-पिता अथवा सरंक्षक की मृत्यु एक मार्च से 30 जून 2021 के मध्य हो गई है। उन्हें 5000 रुपये मासिक पेंशन के साथ निश्शुल्क राशन एवं निश्शुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है।
बंद हो जाएगा पोर्टल : योजना के माध्यम से जिले के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। राज्य शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना का पोर्टल शीघ्र ही बंद होने वाला है। अत: जिले के ऐसे हितग्राही जो योजना के पात्र हैं एवं अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, वे तत्काल कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास रेडक्रॉस भवन के बाजू में या मोबाइल नंबर 9993004341 पर संपर्क कर सकते हैं।