जानलेवा हो सकती है यह शराब, नशा तीव्र करने मिला दिया घातक रसायन, पढ़िए पूरी खबर

0

जहरीली शराब बेचने निकले एक तस्कर को गोराबाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 58 लीटर कच्ची जहरीली शराब जब्त की गई है। गोराबाजार पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिलहरी में बाल क्रीडा परिसर के समीप निवासी बल्लू उर्फ बलराम यादव 30 वर्ष घर के पीछे गली में शराब बेच रहा है। पुलिस टीम ने दबिश दी तो बल्लू ने भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। उसके कब्जे से तीन प्लास्टिक के डिब्बे मिले जिसमें 58 लीटर जहरीली शराब भरी थी। कड़ी पूछताछ में बल्लू ने बताया कि शराब को तीक्ष्ण बनाने के लिए उसने रासायनिक पदार्थ की मिलावट की थी। उक्त रासायनिक पदार्थ मानव सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सर आपसे मुझसे मौज भी हो सकती है। गोराबाजार थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि उक्त शराब मानव जीवन के लिए हानिकारण हो सकती है। उसके विरुद्ध धारा 34(2), 49(क) आबकारी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई है।

इधर, होम साइंस कालेज मार्ग नेपियर टाउन मदनमहल में हुक्का बार चलाने वाले अक्षय साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मदनमहल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि बुलेट कैफे हुक्का बार में तमाम युवक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस टीम ने हुक्का बार में दबिश दी। जहां पांच ग्राहक तंबाकू फ्लेवर वाला हुक्का पीकर धुंआ उड़ा रहे थे। उक्त कमरे में कहीं भी तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाले नुकसान की चेतावनी अंकित नहीं मिली। कमरे में चारों ओर हुक्का का धुंआ भरा था तथा मास्क व शारीरिक दूरी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। अवैध रूप से हुक्का बार संचालित कर कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर वीरेंद्र तेली की गली गोहलपुर निवासी अक्षय साहू के खिलाफ धारा 269, 188, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3 महामारी अधिनियम तथा धारा 20 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। मौके से हुक्का पाट, हुक्का में तम्बाकू भरने का पाट, हुक्का पाइप समेत अन्य सामग्री जब्त की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here