जीएसटी की एमिनेस्टी स्कीम, दो धाराओं में ही मिलेगी राहत

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जीएसटी कर कानून के तहत पुराने विवादित कर निर्धारत प्रकरणों में राहत के लिए एमिनेस्टी स्कीम घोषित की गई है। 2 नवंबर का जारी इस स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद राहत से ज्यादा असंतोष के स्वर उठ रहे हैं।

दरअसल एमेनिस्टी स्कीम में विवादित टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील की सुविधा दो दी गई है लेकिन सिर्फ दो ही धाराओं के तहत जारी डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील हो सकेगी। जबकि जीएसटी में तमाम प्रविधान और धाराएं है जिसमें टैक्स, पेनाल्टी की मांग निकाली जाती है और अपील की सुविधा मिलना चाहिये।

मामले में कमर्शियल टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन और टैक्स ला बार एसोसिएशन ने आपत्ति ली है। विभाग को सुझाव ज्ञापन सौंपकर स्कीम में सुधार की मांग भी रख दी गई है।

एमिनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के अनुसार ऐसे कर निर्धारण आदेश जो 31 मार्च 2023 तक या इससे पहले, केवल धारा 73 एवं 74 के तहत पारित किए गए हो तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध एमिनेस्टी स्कीम का लाभ लेते हुए अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

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