झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं रुकेगा : सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला

0

राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाये। सांसद सीपी चौधरी की याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाये। वर्तमान में चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब याचिका निष्प्रभावी हो गई। इसे ख़ारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब सारी दुविधा दूर हो गई है और राज्य में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने का रास्ता खुल गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here