नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य कराए जाने को लेकर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर के इंजीनियर एस सी वर्मा ने ठेकेदार अनिल कुमार श्रीवास्तव का पंजीयन निरस्त कर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बताए की एससीए योजना अंतर्गत किये गये निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने से कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा विवेकानंद कॉलेज वार्ड क्रमांक 24 निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव का पंजीयन एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही आदेश जारी किया गया है कि पंजीयन निलंबन की अवधि में ठेकेदार अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा नये निविदा प्रपत्र क्रय के लिए प्रतिबंधित रहेंगे और यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र क्रय कर लिया है तो इस आदेश के पश्चात वह निविदा के लिए अपात्र रहेंगे। इनके द्वारा पूर्व में भरी गई निविदा इस आदेश के पश्चात यदि स्वीकृत भी होती है तो वह विधि शून्य हो जायेगी। ठेकेदार अनिल कुमार श्रीवास्तव या किसी फर्म का कोई भी सदस्य किसी अन्य फर्म में भागीदार होगा तो वह फर्म भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा नया अनुबंध करने एवं नया पंजीयन करवाने के लिए इस आदेश के पश्चात ही पात्र होगा।
गौरतलब हो कि वॉच टावर के घटिया निर्माण की शिकायत प्रशासनिक तौर पर की गई थी। जिसमें वॉच टॉवर के लिए बनाई गई सीढ़ी गुणवत्तापूर्ण और मापदंड अनुसार हीं होने की बात कही गई थी। कार्यपालन यंत्री द्वारा किये गये निरीक्षण में भी यह तथ्य सही पाया गया था। जिसके बाद ठेकेदार को लापरवाह बताते हुए उसके द्वारा किये गये कार्यो से विभाग की छवि धूमिल हो रही थी। जिसको लेकर कार्यपालन यंत्री बालाघाट संभाग बी एस अड़मे द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को ब्लैक लिस्टेट किये जाने की अनुशंसा की गई थी। यही नहीं बल्कि कार्यपालन यंत्री सिवनी द्वारा भी ठेकेदार के पंजीयन को ब्लैक लिस्टेट करने की बात कही गई थी। जिसमें परिक्षेत्र जबलपुर द्वारा ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब का अवलोकन करने के बाद जबलपुर परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा आवेदन को अमान्य करते हुए ठेकेदार को दोषी मानते हुए विभागीय तौर पर पंजीयन को तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। संबंध लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री बालाघाट संभाग बीएस एडमिन ने बताया कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर परीक्षेत्र ठेकेदार अनिल श्रीवास्तव गुणवत्ता विहीन कार्य करने पर दोषी पाते हुए उसका पंजीयन 1 साल के लिए निरस्त कर दिया गया है जो 1 साल में किसी भी ठेके में अपना निविदा नहीं डाल सकता।












































