डबल मनी के मामले में पिछले 83 दिन में जेल में निरुद्ध अजय तिडक़े और शिवजी चिले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर होने पर 7 अगस्त को दोनों को जिला जेल बालाघाट से रिहा कर दिया गया इस दौरान उनके समर्थक जिला जेल परिसर में रहे जिन्होंने दोनों की रिहाई पर खुशी व्यक्त की और उनका जगह जगह स्वागत किया गया। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने बताया कि डबल मनी के इस मामले में 15 मार्च को अजय तिडक़े और शिवजी चिले को किरनापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वे बालाघाट की विद्वान अदालत से जमानत याचिका निरस्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में थे। जिनकी जमानत याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई थी। 2 अगस्त को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायधपति संजय द्विवेदी की अदालत में दोनों आरोपितों को पांच-पांच लाख रुपए की जमानत पर छोड़ जाने हेतु आदेश पारित किए थे किंतु पिछले 6 दिन से जमानत आदेश अपलोड नहीं होने के कारण दोनों आरोपितों की बालाघाट जिला जेल से रिहाई नहीं हो पाई थी। 6 जुलाई को उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत आदेश अपलोड हो चुका था किंतु जिला न्यायालय बालाघाट में विद्युत बंद होने के कारण जमानत आदेश यहां प्राप्त नहीं हो सका था। 7 अगस्त को उच्च न्यायालय से जमानत आदेश प्राप्त होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शबाना खान की अदालत में दोनों आरोपितों की 5-5 लाख की जमानत मुचलका पेश किया गया जिसके बाद विद्वान अदालत ने जेल से रिहाई आदेश जारी किए ।रिहाई आदेश मिलने के बाद दोनों आरोपितों को जिला जेल से रिहा कर दिया गया है ।इस दौरान न्यायालय परिसर में उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। और उन्हें ग्रह ग्राम जाते समय जगह जगह स्वागत किया गया ज्ञात हो कि इस मामले में सोमेंद्र कनकरायने सहित 9 आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है यह मामला बालाघाट के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार तिवारी की अदालत में चल रहा है।